नई दिल्ली : जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट के नियमों में कई बड़े बदलाव किये हैं l नए बदलावों के अनुसार एक जून से सबसे बड़ा बदलाव पासपोर्ट के पते के तौर पर इस्तेमाल को लेकर किया गया है l अब पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर आपके घर का पता नहीं लिखा होगा l विदेश मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक अब पासपोर्ट की बुकलेट पर आखिरी पन्ने पर घर का पता नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह पर एक बारकोड होगा l जिसमें पासपोर्ट होल्डर की जारी जानकारी होगी l अब आप पासपोर्ट का इस्तेमाल अपने एड्रेस प्रूफ के लिए नहीं कर सकेंगे l पासपोर्ट के लिए जरूरी जन्म प्रमाणपत्र को लेकर भी बदलाव किये गए हैं अब इसके तहत नगर निगम के रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या सर्टिफाइड अथॉरिटी से बनवाया गया बर्थ सर्टिफिकेट मान्य होगा l किसी शैक्षणिक संस्था की तरफ से जारी किया गया ट्रांसफर या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी पूरी तरह से मान्य होगा l पैन कार्ड, आधार कार्ड या ई-आधार, ड्राइविगं लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड भी पासपोर्ट बनाने के लिए मान्य होंगे l |
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Written by Admin
District: Hoshangabad
State: Madhya Pradesh