जबलपुर। जिला अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने व ग्रामीण अंचल के लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश के 19 जिलों की 25 तहसीलों में नई अदालतें खोलने का निर्णय लिया है। अब इन तहसीलों के निवासियों को अपने छोटे-मोटे मामलों के लिए जिला अदालत का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इस संबंध में विधिवत अधिसूचना जारी कर दी गई है। जल्द ही इन अदालतों में न्यायाधीशों की पदस्थापना कर दी जाएगी। बालाघाट, बुराहानपुर, दमोह, खंडवा, गुना, हरदा, जबलपुर, मंदसौर, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, राजगढ़, सतना, सिवनी, सिंगरौली, उज्जैन, विदिशा व कटनी जिलों में ये अदालतें गठित की गई हैं। अधिसूचना के अनुसार इनमें सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 व वर्ग-2 के न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे। जिन जिलों की तहसीलों में ये अदालतें अधिसूचित की गई हैं, वहां के स्थानीयजन इनके लिए बरसों से मांग कर रहे थे। इसके लिए सिवनी, नरसिंहपुर, कटनी व अन्य जगहों पर कई बार जनआंदोलन भी हुए। इन सभी तहसीलों के लोगों को अपने सिविल मामलों के लिए भी जिला मुख्यालय जाना पड़ता था। जानकारी के अनुसार न्यायाधीशों की पदस्थापना होने के पूर्व संबंधित तहसील में भवन की व्यवस्था स्थानीय व जिला प्रशासन के सुपुर्द होगी। जहां भवन उपलब्ध नहीं हैं, वहां फिलहाल अन्य विभागों की इमारतों में इनकी व्यवस्था की जाएगी। |
Written by IndiaTezNEWS24
District: Hoshangabad
State: Madhya Pradesh